विशेष अभियान के अंतर्गत जयपुर अजमेर रोड स्थित दो प्रतिष्ठानों (रेस्टोरेंट) पर कार्रवाई

जयपुर, 14 मई (हि.स.)। मिलावट को रोकने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जयपुर में अजमेर रोड स्थित दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. हंसराज भदालिया ने बताया कि अजमेर रोड स्थित मैसर्स पिंक पर्ल (चोखा पंजाब) में निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान फ़ूड लाइसेंस डिसप्ले नहीं होना पाया गया। हाईजीन,सेनिटेशन की स्थिति अच्छी नहीं होने के साथ ही यहां कार्यरत वर्कर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था। साथ ही यहां वाटर टेस्टिंग और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इन सभी कमियों को देखते हुए फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया तथा मौके से पनीर, गुलाब जामुन, दही, सोयाबीन तेल और ग्रेवी के नमूने जाँच के लिए गए। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी और नंद किशोर कुमावत शामिल रहे। इसी प्रकार अजमेर रोड, 200 फ़ीट स्थित होटल हाईवे किंग निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। यहाँ हाईजीन,सेनिटेशन में कमी पाई गई, जिसके लिए होटल प्रबंधन को फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया साथ ही किचन में बन रहे खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट, 2006 के अंतर्गत पनीर, दही, बटर एवं फ़ूड कुकिंग तेल के सैम्पल जांच के लिए लेकर खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए। जिनकी जाँच रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, राजेश कुमार नागर, रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता और नंद किशोर कुमावत शामिल रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश सैनी/ईश्वर

   

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