कुख्यात ड्रग तस्कर को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया

कुख्यात ड्रग तस्कर को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया
जम्मू
नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ  कड़ी कार्रवाई करते हुए और समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए जम्मू जिले में पुलिस ने सब डिवीजन आरएसपुरा में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत वांछित और कुख्यात दवा तस्कर के खिलाफ  मामला दर्ज किया और उसे जिला जेल कठुआ में बंद कर दिया। यह वांछित कुख्यात ड्रग तस्कर जिसका नाम चिराग अत्री पुत्र वेद राम अत्री निवासी चक जरालन तहसील बिश्नाह जिला जम्मू पर मंडलायुक्त जम्मू से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी.एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज किए गए ड्रग तस्कर को हिरासत में ले लिया गया है और बाद में कठुआ की जिला जेल में बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि उपरोक्त ड्रग तस्कर के खिलाफ  एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे। जो क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को नशीली दवाओं की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग और व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल था। कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद उसने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया और फिर से स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल हो गया। उपरोक्त कुख्यात ड्रग तस्कर अपराधी माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त करने में हर बार सफल रहा है तथा उक्त व्यक्ति को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उसके विरूद्ध एक डोजियर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की अनुशंसा की गई थी। जिस पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने उनके खिलाफ  पीआईटी एनडीपीएस एक्ट वारंट जारी किया था। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ  सख्त रुख अपनाने के लिए जम्मू पुलिस के प्रयासों की सराहना की है।

   

सम्बंधित खबर