दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अररिया, 25 मई (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के बाद चाकू से गोदकर पीड़िता की हत्या मामले में आरोपी मो फकरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एडीजे प्रथम कोर्ट ने सत्र वाद संख्या -230/2021 में यह फैसला सुनाया।जिसमे दुष्कर्म के बाद पीड़िता की चाकू से गोद - गोद कर हत्या कर दी गई थी।मामले में दोषी मो.फकरुद्दीन को भादवि की धारा 302, 376 (2) के अंतर्गत सजा सुनाई।न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 376 (2) के अंतर्गत जेल में ही अंतिम सांस तक रहने का आदेश अपने न्यायिक निर्णय में दिया।सजा पाए जाने वाले दोषी 40 वर्षीय मो. फकरुद्दीन पिता - स्वर्गीय जुम्मन,ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के सोगनी गांव का रहने वाला है।

प्राथिमिकी मृतका के द्वारा ही दर्ज कराई गई थी । जिसमें उन्होंने घटना के बारे में बताया था कि 06 मई 2019 को दोषी ने अपना पहचान पत्र और उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लाने को कहा था औऱ जब मृतका गोलघर पहुंची तो दोषी उसे अपने टेम्पू से अररिया जीरो माइल ले जाने लगा । जब मृतका पूछी कहाँ ले जा रहे हैं तो दोषी बोलने लगा दिल्ली ले जाएंगे। जब पीड़िता ने मना किया तो मटियारी चौक पर उसे जबरन उतारकर मुंह में कपड़ा ठूसकर मकई के खेत में चाकू को नोंक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।जिसके बाद चाकू से बार बार वार की गई।

चाकू के प्रहार करने पर दोषी को आशंका हुई कि वह मर गई हैं तो उसे झाड़ी में घास से ढक दिया गया। जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में दोषी के विरुद्ध थाना कांड संख्या 43/2019 दर्ज कराई थी और ईलाज के क्रम में पीड़िता की मौत हो गई ।

दोषी की ओर से वरीय अधिवक्ता मंजूर आलम और मेनका कुमारी ने सजा की बिंदु पर सुनवाई किया, जबकि अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने फाँसी की सजा की मांग किया।दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्करर की।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/गोविन्द

   

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