महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को लेकर सरकार सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करेः हाई कोर्ट

नैनीताल, 13 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) महाबीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं किये जाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले कि सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बाबी पवार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए महाबीर सिंह बिष्ट पर गंभीर आरोप हैं। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है लेकिन शासन द्वारा आरोपित के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं आरोपित को निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

यह भी बताया गया कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए बिष्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के शिक्षकों वर्ष 2023-24 में स्थानांतरण, अपने नजदीकी रिश्तेदार की नियुक्ति प्रक्रिया तथा विधि अधिकारी की नियुक्ति में हेराफेरी की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि विभागीय जांच में जांच में इनकी पुष्टि हुई है। तीनों जांच रिपोर्ट को सचिव माध्यमिक शिक्षा के पास आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजा गया है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है।

हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी

/प्रभात

   

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