आज के बदलते समय में कानून व्यवस्था में बदलाव महत्वपूर्ण : कलेक्टर

 तीन नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों के संबंध में चर्चा।

एक जुलाई से प्रभाव में आया भारत का तीन नया कानून

बेमेतरा, 1 जुलाई (हि.स.)। एक प्रभावशील होने वाले तीन नवीन आपराधिक विधि अधिनियमों के संबंध में आज सोमवार को बेमेतरा के सिटी कोतवाली पुलिस चौकी परिसर में सुबह 11 बजे से “न्यू क्रिमिनल लॉ एंड एक्ट“ के तहत आपराधिक विधि अधिनियमों पर विस्तृत चर्चा कर नये अधिनियमों की जानकारी साझा की गई ।

इस अवसर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, जनप्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा, विजय सिन्हा, अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी जिला न्यायालय की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम सहित नागरिक गण, मीडिया एवं स्कूल-कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जो कानून है वह ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपने सुविधानुसार कानून बनाया और हमारे देश में राज किया। आज देश के कानून में बदलाव आया है, इससे देश की जनता को न्याय मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जिले में अवैध शराब, जुआ सट्टा, पर प्रशासन को प्रतिबंध लगाने और कार्यवाही करने की अपील की।

साजा विधायक ईश्वर साहू ने नवीन क़ानून के बारे में बताते हुये कहा कि हमारे देश में जो अपराध हो रहें है और अपराधी बच रहें है, और पीड़िता को न्याय नही मिल पा रहा हैं।इसलिए हमारे सरकार ने कानून को बदलने का निर्णय लिया और एक जुलाई से नये कानून प्रभावशील भी हो गए। उन्होंने कहा कि नये तीनों कानून, न्याय और नागरिक सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नये कानून के साथ हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे।

कलेक्टर ने कर्यक्रम में तीन नवीन कानूनों की जानकारी देते हुये कहा कि आज के परिवेश में कानून व्यवस्था में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। नए कानून में एकरूपता, समानता संवेदनशीलता और गोपनीयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। पुराने समय से चले आ रहे कानून में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रकरणों के निराकरण के लिए नए कानूनों का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है।

कलेक्टर ने वर्तमान कानूनों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय को वरीयता देने, पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कम्युनिटी पुलिसिंग आदि विषयों पर बात की। उन्होंने प्राचीन काल के समाज में होने वाले नियम से लेकर वर्तमान में समय के साथ साथ लोगों की जरूरतों को देखते हुये क़ानून में होने वाले संशोधन के बारे में विस्तार से समझाया।

पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने नए कानून के विभिन्न प्रावधानों और धाराओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में संशोधन कर नई धाराएं जोड़ी गई हैं तथा धाराओं का समायोजन किया गया है। इससे लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिलेगा ।उन्होंने नए कानून में बदलाव हुए विभिन्न प्रावधानों, धाराओं, संगठित अपराधों, चोरी, डकैती, हत्या साइबर क्राइम, न्याय प्रक्रिया के लिए समय सीमा का निर्धारण, साक्ष्य सुरक्षा के प्रावधानों आदि की जानकारी दी।

कार्यक्रम को पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी संबोधित किया और नए कानून की प्रशंसा की। अंत में उप पुलिस अधीक्षक राजेश झा ने आभार प्रकट किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल/केशव

   

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