नाबालिग से यौन शोषण करने वाला सिपाही गिरफ्तार

नवादा, 02 जुलाई (हि. स.)। नवादा महिला थाना की पुलिस ने यौन शोषण के मामले में मंगलवार को एक सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही द्वारा एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर काफी दिनों से यौन शोषण कर रहा था।

जब लड़की ने सिपाही पर शादी करने की दबाव बनाई तो सिपाही शादी से इनकार कर गया। जिसके बाद पीड़िता महिला थाना को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई।

महिला थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सिपाही को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है।

हो सकती है नए कानून के तहत कार्रवाई

देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है, जिसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया है ।जिसे नाम दिया गया है -क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चाइल्ड. इस चैप्टर में यौन अपराधों की चर्चा है, साथ ही इस संहिता में 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसकी सजा में बदलाव का प्रावधान किया गया है. गौरतलब है कि नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधान को इस संहिता में पाक्सो एक्ट के अनुरूप बनाया जाएगा।

साथ ही इस संहिता में यह प्रावधान भी है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाए। संहिता में यह प्रावधान भी किया गया है कि बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपनी होगी। अगर सिपाही पर नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है तो उसे काफी समय तक जेल में बिताना पड़ सकता है। उसे दोस्त सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ सुमन

   

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