मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

मुंबई, 03 जुलाई (हि. स.)। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए आवेदन करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ा दी गई है। पात्र महिलाएं अब 31 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बुधवार को विधान परिषद में दी।

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए आवेदन करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिल सके, इसलिए योजना के मानदंडों में कुछ संशोधन और शर्तों में ढील दी गई है। भले ही इस योजना के लिए लाभार्थी अगस्त में घोषित किए जाएं, लेकिन उन्हें 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ दिया जायेगा।

तटकरे ने बताया कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड में पहले उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि पात्र महिला के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके स्थान पर 15 वर्ष पूर्व के निम्नलिखित 4 पहचान पत्र/प्रमाण पत्र - राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा। इस योजना से 5 एकड़ खेती की शर्त हटा दी गई है।

अदिति तटकरे ने कहा कि इस योजना में लाभार्थी महिलाओं के आयु वर्ग को 21 से 60 वर्ष के बजाय 21 से 65 वर्ष किया जा रहा है। तटकरे ने कहा कि यदि विदेश में जन्मी महिला की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। यदि 2.5 लाख रुपये का आय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो पीले और नारंगी राशन कार्ड वाले परिवार को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है। तटकरे ने कहा कि परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर/वीरेन्द्र

   

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