किशोरी के साथ छेड़खानी करने पर कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

जालौन, 03 जनवरी (हि.स.)। युवती के साथ छेड़खानी के एक मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने युवक को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दो नवंबर 2016 को उसकी बहन नल पर पानी भरने गई थी, तभी मुहल्ले के ही राहुल नल पर देखकर पहुंच गया और उससे नल चलाने को कहा तो उसने नल चलाने से मना कर दिया और घर वापिस आ गई। कुछ देर बाद राहुल घर के अंदर आकर उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। चीख पुकार सुनकर मुहल्ले के लोगों को देख युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को पकड़कर जेल भेज दिया।

युवक के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में सात साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयानों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने राहुल को किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विशाल/राजेश

   

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