मप्रः बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय और पॉक्सो अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला 24 जनवरी को

भोपाल, 22 जनवरी (हि.स.)। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2005, किशोर न्याय अधिनियम-2012 एवं पॉक्सो अधिनियम-2015 की जागरूकता के लिए आगामी 24 जनवरी को राजधानी भोपाल में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी सोमवार को जनसम्पर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 जनवरी को इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। समन्वय भवन में प्रात: 11 बजे प्रारंभ होने वाली कार्यशाला में स्कूल शिक्षा तथा परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोरे उपस्थित रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्देश्य जिला स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक, सामाजिक एवं न्यायिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन अधिनियमों के विषय में जागरूक कर उनके मध्य आपसी समन्वय स्थापित करना है। विशेषज्ञों द्वारा बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय एवं पॉक्सो अधिनियम की जागरूकता के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा सामाजिक क्षेत्र से सेवा भारती, वनवासी कल्याण परिषद, जन-अभियान परिषद और रेडक्रॉस सोसायटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

   

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