जुरिया बाजार में अतिक्रमणकारियों को प्रशासन का नोटिस

-सात दिन में जमीन खाली कराने के आदेश, अतिक्रमणकारियों में हंगामा

नगांव (असम), 5 फरवरी (हि.स.)। जिले के जुरिया क्षेत्रीय पंचायत ने जुरिया बाजार में बाजार की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों सात दिन का अल्टीमेटम भीतर देकर खाली करने का आदेश दिया है। पंचायत के इस आदेश से अवैध रूप से कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया।

जुरिया विकास खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक वर्ग ने अवैध लेन-देन के माध्यम से जुरिया बाजार में सरकारी कर्मचारियों के नाम पर 10 से 12 ठिकानों का आवंटन किया है और कई अवैध कब्जाधारियों ने स्थायी रूप से दो, तीन मंजिला इमारतें बना ली हैं। साथ ही चार से पांच लाख रुपये अग्रिम जमानत के रूप में लेकर इन इमारतों को किराए पर देखकर कुछ लोगों ने एक अलग ही व्यवसाय शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो बाजार की जमीन को 30 से 40 लाख रुपये में बेच रहा है। जुरिया बाजार में दुकान आवंटन के नाम पर भ्रष्टाचार होने संबंधी खबरों के बीच जुरिया आंचलिक पंचायत ने यह कदम उठाया है। जुरिया क्षेत्रीय पंचायत ने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा फैसला लेने के बाद अगले सात दिन के भीतर बाजार की जमीन को खाली करने का सख्त आदेश जारी किया है।

इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या यह आदेश केवल कागज ही सीमित रहेगा या नियत समय पर उचित रूप से लागू किया जाएगा। दूसरी ओर, राजनीतिक पार्टियों एवं संगठनों के एक समूह ने मांग की है कि जुरिया बाजार में अवैध उद्देश्यों के लिए निर्मित भवनों को ध्वस्त किया जाए और सामान्य, गरीब बेरोजगार व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार / किशोर/अरविंद/सुनील

   

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