आतिया साबरी ने यूसीसी को बताया सराहनीय कदम, सीएम का जताया आभार

हरिद्वार, 9 फ़रवरी (हि.स.)। तीन तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली लक्सर के सुल्तानपुर निवासी महिला आतिया साबरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड में लाया गया समान नागरिक संहिता कानून को एक सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने इस कानून को लाने के लिए पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है।

आतिया साबरी ने कहा कि पति-पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी अनिवार्य नहीं होगी तथा दोनों को समान अधिकार होंगे। इसके अन्तर्गत उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। चाहे वह किसी भी धर्म व जाति का क्यों न हो। उन्होंने कहा कि अभी तक मुस्लिम धर्म में शादी के मामलाें के शरिया के अनुसार सजा व नियम तय होते हैं। अभी तक हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाईयों में शादियों व सिविल मामलों में अलग कानून हैं। समान नागरिकता संहिता कानून लागू होने पर सभी को समान अधिकार होंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किये जाने का फैसला बेहद सराहनीय है। समान नागरिक संहिता कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इस कानून की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बधाई के पात्र हैं। कानून के लागू होने पर सभी धर्मों में एक समान विवाह व तलाक व्यवस्था होगी तथा पति-पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी अनिवार्य नहीं होगी। पति पत्नी को समान अधिकार होंगे तथा तलाक केवल न्याय प्रक्रिया से ही होगा और प्रत्येक धर्म में शादी की उम्र 18 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम महिलाओं को अपने हक से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/दधिबल

   

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