रेल संपत्ति चोरी के मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दी दो वर्ष की सजा

सजा सुनाते मजिस्ट्रेट

कटिहार, 21 फ़रवरी (हि.स.)। रेलवे की संपत्ति की चोरी और रेल राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट विकास कुमार सिंह ने बुधवार को एक केस में अभियुक्त मो फिरोज आलम को दो वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है । वहीं आर्थिक दंड की राशि नहीं अदा करने पर 2 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।

इस संदर्भ में आरपीएफ के वरिष्ठ लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जाटव ने बताया कि आरपीएफ पोस्ट पूर्णिया में अभियुक्त मोहम्मद फिरोज के विरुद्ध 3 (ए) आर पी यू पी एक्ट के तहत बीते 29 जुलाई 2023 को एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त के पास से कस्बा जलालगढ़ स्टेशन के बीच जीवज पोखर के पश्चिम तरफ से रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट के समीप कुल रेलवे के 80 पेंड्रोल क्लिप और 80 मेटल लाइनर ,जिसकी कुल कीमत लगभग 27000 रुपया है, बरामद किया गया।

उक्तवाद में शिकायतकर्ता पार्थ सारथी सिंघा थे, जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की गई । वहीं रेलवे मजिस्ट्रेट विकास कुमार सिंह के द्वारा उक्त वाद को स्पीडी ट्रायल के तहत चलाकर अभियुक्त फिरोज आलम को दोषी पाते हुए 2 वर्ष सजा और आर्थिक दंड के साथ लंबित वाद का 6 माह में निष्पादन कर दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/विनोद/चंदा

   

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