शिवपुरी: चेक बाउंस मामले के दोषी को दो माह का कारावास

शिवपुरी, 23 फरवरी (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने अपने एक फैसले में चेक बाउंस के दोषी कप्तान सिंह यादव पुत्र उधम सिंह यादव को दो माह के कारावास से दण्डित किया है।

प्रकरण के अनुसार परिवादी और अभियुक्त आपस में एक दूसरे से भलीभॉति परिचित हैं। अभियुक्त का परिवादी के प्रतिष्ठान पांडे ट्रैक्टर एजेंसी पर आन-जाना रहता है। अभियुक्त द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए परिवादी से 3 लाख 50 हजार रुपए नगद उधार प्राप्त किये थे और आश्वस्त किया था कि शीघ्र ही उधार ली राशि वापस कर देगा। परिवादी द्वारा अभियुक्त से उक्त राशि की अदायगी बाबत कई बार निवेदन एवं तगादा किया गया, किंतु अभियुक्त हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर राशि की अदायगी में टालमटोल करता रहा और जब प्रतिवादी द्वारा दृढ़ता पूर्वक राशि की मांग की गई तो अभियुक्त द्वारा 24 फरवरी 2021 को उक्त राशि की अदायगी के लिए पंजाब नेशनल बैंक का चेक दे दिया गया। परिवादी ने चेक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव चौक हाल झांसी तिराहा शिवपुरी में प्रस्तुत किया तो उक्त चेक डिसऑनर हो गया।

उक्त चेक अनावृत होने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 01 अप्रेल 2021 को एक सूचना पत्र भेजा जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया और नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी राशि अदा नहीं की। इसी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

   

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