शिवपुरी: चेक बाउंस के दोषी को तीन माह का कारावास

शिवपुरी, 25 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि परिवादी किरण शर्मा पत्नी मनोज कुमार शर्मा निवासी इन्द्रपुरम कॉलोनी शिवपुरी से आरोपित पीयूष शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा निवासी आदर्श नगर कॉलोनी शिवपुरी ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 लाख रुपए 19 नवंबर 2015 को लिए थे। उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए परिवादी किरण शर्मा को एक चेक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधवचौक शिवपुरी का राशि 6 लाख रुपए का भुगतान के लिए दिया था। परिवादी किरण शर्मा ने आरोपी पीयूष शर्मा के द्वारा भुगतान हेतु दिए गए चेक को नियत तारीख पर बैंक में प्रस्तुत किया तो चेक बिना भुगतान के वापस हो गया। इसके बाद परिवादी किरण शर्मा ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से वैधानिक कार्यवाही की। परिवादी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के माध्यम से उक्त चेक राशि को प्राप्त करने के लिए अपना परिवाद पत्र न्यायालय शिवपुरी में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में आए साक्ष्य के उपरांत न्यायालय ने आरोपित पीयूश शर्मा को दोषी पाते हुए 3 माह का साधारण कारावास एवं परिवादी को 7 लाख 95 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में प्रदाय करने के आदेश दिए। यदि आरोपी प्रतिकर राशि जमा नहीं करेगा तो 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया। उक्त मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा परिवादी की ओर से की गई। पूर्व में भी उक्त आरोपित पीयूष शर्मा को दो चेक बाउंस के मामले में जेल जा चुके हैं और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायलय खण्डपीठ ग्वालियर से जमानत पर हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/रंजीत/शरद

   

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