सोशल मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट पर एमसीएमसी की नजर

हल्द्वानी, 19 मार्च (हि.स.)। प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर प्रकाशन से पूर्व जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नोडल अधिकारी एमसीएमसी नोडल अधिकारी एमसीएमसी अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल,वेबसाइट आदि संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत पाए जाने पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हाेंने बताया कि जनपद में एमबीपीजी कालेज कक्ष संख्या-5 में अनुमति के लिए एमसीएमसी कार्यालय सक्रिय हो गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनुपम गुप्ता/रामानुज

   

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