बलौदाबाजार : कस्टम मिलिंग में लगे वाहनों को शहर के सभी मार्गों में 24 घंटे परिवहन की मिली छूट

बलौदाबाजार, 3 अप्रैल (हि.स.)। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन को दृष्टिगत रखते हुए कस्टम मिलिंग के धान, चावल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामग्री परिवहन में लगे वाहनों को आवागमन में आगामी वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक शहर के सभी मार्गों में 24 घण्टे परिवहन करने की छूट प्रदान की गई है।

ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अंतर्गत सीएमआर चावल उपार्जन कार्य,धान संग्रहण केन्द्रों से मिलर्स द्वारा धान का उठाव, खरीदी केन्द्रों से संग्रहण केन्द्रों तक धान का आंतरिक परिवहन एवं मिलर्स द्वारा धान संग्रहण केन्द्रों से धान का उठाव कर कस्टम मिलिंग योजनांतर्गत जिले के प्रदाय एवं उपार्जन केन्द्रों में चावल का परिवहन किया जा रहा है।निषिध समय में प्रतिबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कस्टम मिलिंग योजनांतर्गत प्रयुक्त वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित कार्य बाधित होता है एवं समय-सीमा में कार्यों का क्रियान्वन नहीं हो पाता है। परिवहन की छूट मिलने से कस्टम मिलिंग से सम्बंधित कार्य समय पर पूरा हो सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ गायत्री प्रसाद

   

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