राहुल गांधी के नामांकन फॉर्म में तथ्य छिपाकर गलत जानकारी दी गई, चुनाव आयोग खारिज करे नामांकन - योगेन्द्र सिंह तंवर

जयपुर, 4 अप्रैल (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी चेयरमैन एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने राहुल गांधी की ओर से केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भरे गए नामांकन फॉर्म में चुनाव आयोग से तथ्य छिपाने और अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया है।

एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने नामांकन फॉर्म 26 के शपथ-पत्र में पैरा संख्या-02 में अनुलग्नक- ए होना लिखा है, जबकि ये अनुलग्नक-ए फॉर्म के साथ नहीं लगाया गया। इसके अलावा नामांकन फॉर्म में अनुलग्नक- बी में आपराधिक रिकॉर्ड के पैरा संख्या 05 में यह लिखकर बताया कि यह जानकारी एक अलग शीट के रूप में अनुलग्नक-बी में दी गई है। परंतु जब अनुलग्नक-बी की जांच की गई तो इसमें ना ही दिनांक लिखी गई है, ना ही हस्ताक्षर करने वाले का नाम अंकित है, और ना ही इस शीट में लिखे हुए तथ्यों का सत्यापन किया गया है।

एडवोकेट योगेन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि नामांकन फॉर्म में अनुलग्नक-बी पांच पेज में है, जबकि मूल शपथ-पत्र के पैरा 05 में इन पृष्ठों की संख्या का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए फॉर्म को अधूरा और तथ्यात्मक जानकारी का अभाव मानते हुए राहुल गांधी का नामांकन फॉर्म खारिज होना चाहिए।

हिन्दुस्थान समाचार/ इंदु/संदीप

   

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