लेह जिले में धारा 144 लागू, किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक

जम्मू, 05 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी गई है। पूर्व लिखित मंजूरी के बिना जुलूस, रैलियां या मार्च के आयोजन पर रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लेह जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने आदेश में बताया है कि किसी भी गड़बड़ी को रोकने और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू की गई है। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना जुलूस, रैलियां या मार्च के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक समारोहों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही लोगों को ऐसे बयान देने के प्रति आगाह किया गया है जो सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकते हैं जिससे संभावित रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

आदेश में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और सभी गतिविधियां कानून के अनुसार हों। आदेश का कोई भी उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/सुनीत

   

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