पत्नी की हत्या में दोषी पति को उम्र कैद की सजा

चित्रकूट, 09 अप्रैल (हि.स.)। सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपित ने 11 माह पूर्व कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि हत्या की इस घटना के मामले में मृतका के रगौली गांव के निवासी विफई निषाद ने मऊ थाने में पांच मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

वादी ने कहा था कि घटना वाले दिन जानकारी मिली कि उनकी बेटी श्यामवती की हत्या उनके दमाद लालचंद्र ने की है। हत्या के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने बेहद कम समय में प्रभावी पैरवी की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए दोषी पति लालचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/रतन/दीपक/आकाश

   

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