लोकसभा चुनावः ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन की सूचना जारी, पहले दिन जमा हुआ एक नामांकन

ग्वालियर, 12 अप्रैल (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से सदस्य चुनने के लिए शुक्रवार को निर्वाचन की सूचना जारी की गई। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान ने इस दिन प्रात: 11 बजे निर्वाचन की सूचना जारी की। इसी के साथ नाम-निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले दिन एक प्रत्याशी द्वारा अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि शासकीय अवकाश होने की वजह से 13, 14 एवं 17 अप्रैल को नामांकन का सिलसिला बंद रहेगा। अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक अब 15, 16, 18 व 19 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 20 अप्रैल को होगी। 22 अप्रैल 2024 को अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सभी दिवसों में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उक्त कार्यवाही संपादित होगी। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में सात मई को मतदान और 4 जून को मतगणना होगी। ज्ञात हो ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

पहले दिन एक नामांकन

नामजदगी के पर्चे दाखिल करने के पहले दिन अर्थात शुक्रवार को एक उम्मीदवार ने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किया। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेड़ापति कॉलोनी किलागेट रोड़ ग्वालियर निवासी रचना अग्रवाल ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। उन्होंने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) पार्टी की ओर से रिटर्निंग ऑफीसर रुचिका चौहान को अपना नामांकन सौंपा। साथ ही संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखने की शपथ भी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ली। इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी अतुल सिंह भी मौजूद थे।

नामांकन के लिये आते समय आचार संहिता का विशेष ध्यान रखें: कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के लिये कलेक्ट्रेट आने वाले सभी उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा है । उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार समेत पांच लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही 100 मीटर के दायरे में एक प्रत्याशी केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

   

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