झज्जर में अवैध कॉलोनी काटने पर कई जमीनों की रजिस्ट्री बैन

झज्जर, 11 फरवरी (हि.स.)। जिला प्रशासन ने बेरी तहसील में भू-माफियाओं द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों में जमीन की बिक्री व खरीद पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। बेरी में बगैर लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी के अवैध कॉलोनी विकसित करने के प्रयासों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) मनीष दहिया ने मंगलवार को बताया कि बेरी गांव के मुस्तिल नंबर/किल्ला नंबर 100//1,2,3,8,9,10,11,12 में सेल्स डीड, एग्रीमेंट ऑफ सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को भूमि से जुड़े किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचाना और अवैध कॉलोनीकरण पर रोक लगाना है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भूमि खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जमीन खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि भूमि वैध है। प्रशासन का यह कदम जिले में अवैध कॉलोनी करण को खत्म करने और नियोजित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

डीटीपी दहिया ने कहा कि अवैध कॉलोनियाँ विकसित होने से शहरों और गांवों का योजनाबद्ध विकास नहीं हो पाता। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार की नीतियों के मुताबिक जिला प्रशासन जिलेभर में अवैध कॉलोनी का विकास न होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला में जहां भी अवैध कॉलोनी विकसित करने की जानकारी नगर योजना विभाग को मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज

   

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