मेरठ में जिला प्रशासन ने 30 जून तक बढ़ाई धारा 144

मेरठ, 09 मई (हि.स.)। जिला प्रशासन ने मेरठ जनपद में 30 जून तक के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है। 16 मार्च से जनपद में लागू आदर्श आचार संहिता के साथ ही जिला प्रशासन ने निषेधात्मक कार्रवाई की अवधि बढ़ाई है।

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के कारण मेरठ जनपद में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलो, विभिन्न संगठनों, दलों के समर्थक व असामाजिक तत्व परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शांति व्यवस्था भंग कर सकते है। इस दौरान संभावित प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होने तथा विभिन्न वर्गों धार्मिक समुदायों में विद्वेष उत्पन्न करने एवं अवांछनीय अपराधिक तत्वो में समाज विराधी व्यक्तियों के गठजोड़ से अपराध व अपकृत्य करने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में क्रान्ति दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, महाविद्यालय की परीक्षाएं प्रस्तावित है।

संवेदनशील जिला होने के कारण मेरठ में अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। इससे जनपद की शांति भंग की जा सकती है। इसलिए मेरठ जनपद के 32 थाना क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को 30 जून तक बढ़ाया जाता है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. कुलदीप/मोहित

   

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