चुनाव आयोग के विशिष्ट एसओपी के तहत पुलवामा जिले में धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध अनिवार्य-डीसी पुलवामा

पुलवामा, 11 मई (हि.स.)। पुलवामा के उपायुक्त ने शनिवार को कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पिछले 72 और 48 घंटों के लिए भारत के चुनाव आयोग के विशिष्ट एसओपी के तहत जिले में धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध अनिवार्य हैं।

पुलवामा के उपायुक्त ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ऐसे आदेश अन्य जिलों द्वारा भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईसीआई दिशानिर्देश पिछले 72 घंटों और पिछले 48 घंटों के लिए विशिष्ट एसओपी को अनिवार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और धारा 130 और एसओपी संस्करण 2 पैरा 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 के तहत धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी करना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के आदेश अन्य जिलों द्वारा भी जारी किए गए हैं जहां चुनाव हुए थे या चुनाव होने वाले हैं। प्रतिबंध मौन अवधि होने के कारण अभियान से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों पर लागू होते हैं। प्रतिबंध केवल क्रम में निर्दिष्ट बिंदुओं से संबंधित हैं, सामान्य प्रतिबंधों से नहीं। आदेश के अनुसार प्रतिबंध आज शाम 6 बजे से 13 मई को मतदान दिवस तक प्रभावी रहेंगे।

पुलवामा जिला श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है जहां मौजूदा लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान

   

सम्बंधित खबर