ट्रैक्टर के साथ ट्राली का भी कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो होगी कार्रवाई

गोपालगंज, 8 जून (हि.स.)। परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर मालिकों की ट्रॉली रजिस्ट्रेशन कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए प्रक्रिया को आसान कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब बिना कागजात केवल आरसी के आधार पर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन की फीस में भी कमी की गई है।

शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बताया कि ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। इसमें ट्रॉली का निर्माण करने वाली फर्म की ओर से फॉर्म 21-22 दिए जाने की अनिवार्य शर्त थी। अधिकांश व्यवसायिक निर्माताओं के पास आवश्यक व्यवसायिक प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन करवाने में वाहन मालिक को दिक्कतें आती थी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान करते हुए ट्रॉली के साथ के फर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाले टैक्स में कमी की गई है। ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन के दौरान दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ एक शपथ पत्र में ये बताना आवश्यक होगा कि ट्रॉली को किस वर्ष और माह में बनवाया है।

विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग ईंट, बालू, मिट्टी अन्य सामान की ढुलाई के लिए धल्ले से किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कृषि कार्य के लिए विभाग में रजिस्टर्ड ज्यादातर ट्रैक्टर ट्राली पर मिट्टी-बालू ढोने से लेकर अन्य व्यवसायिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्राली को टैक्स मुक्त रखा गया है, लेकिन इनके मालिकों द्वारा कृषि कार्य के नाम से पंजीयन कराकर अवैध खनिज उत्खनन और माल ढोने में उपयोग किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेन्द्र पाल ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ अखिला/चंदा

   

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