बंगाल सरकार ने स्कूल बसों में जीपीएस लगाने को कहा

कोलकाता, 25 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एडवायजरी जारी कर कोलकाता में बच्चों को ले जाने वाली सभी स्कूल बसों और पूल कारों में ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन और गति सीमित करने वाले उपकरण लगाए जाने को कहा है। राज्य परिवहन विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को सूचित किया है कि स्कूल बसों और पूल कारों के लिए अधिकतम स्वीकार्य गति 40 किमी प्रति घंटा है।

स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा परामर्श जारी किए गए हैं। एडवायजरी में कहा गया है, सभी स्कूल बसों को पीले रंग में नेवी ब्लू बैंड के साथ रंगा जाना चाहिए और स्कूल का नाम बैंड पर सफेद रंग से अंकित होना चाहिए। बस के आगे, पीछे और किनारों पर ''स्कूल बस'' शब्द लिखा होना चाहिए।

हाल ही में जारी किए गए परामर्श में कहा गया है कि स्कूल बसों में पर्दे या फिल्म वाले शीशे नहीं लगाए जाने चाहिए और बसों के अंदर पर्याप्त सफेद रोशनी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बसों के अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई दे।

बस में ग्रिल से सुरक्षित उपयुक्त स्कूल बैग रैक उपलब्ध कराए जाने चाहिए, अंदर अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए और प्रत्येक सीट पर सीटबेल्ट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

स्कूल प्राधिकरण का संपर्क विवरण जिसमें सक्षम व्यक्ति के पदनाम के साथ सेल नंबर, स्थानीय पुलिस स्टेशन के नियंत्रण कक्ष का नंबर और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन शामिल हैं, बस के अंदर और बाहर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

किसी भी सॉफ्ट टॉप वाहन को पूल कार के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसमें कहा गया है कि पूल कार पर स्वीकृत क्षमता के अलावा अतिरिक्त सीटें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा

   

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