जिला के चर्चित वायुसेना अधिकारी हत्या मामले में नामजद तीन अभियुक्त दोषी करार

-11 जुलाई को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

पूर्वी चंपारण,29 जून(हि.स.)। 22वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि वर्मा ने संग्रामपुर मधुबनी तिवारी टोला के वायुसेना अधिकारी आलोक तिवारी हत्या मामले में नामजद तीन अभियुक्तों को शनिवार को दोषी पाते हुए उन्हें केंद्रीय कारागार मोतिहारी में भेज दिया। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई निर्धारित की है।

दोषी पाए गए अभियुक्तों में संग्रामपुर थाना के कोईरगांवा निवासी चंदेश्वर मुखिया, मुन्ना मुखिया व शंभू मुखिया है। मामले में मृतक वायुसेना अधिकारी आलोक तिवारी के पिता चंदेश्वर तिवारी ने संग्रामपुर थाना कांड संख्या 5/2022 दर्ज कराते हुए तीनों को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि उसका पुत्र आलोक सेना में वारंट ऑफिसर था। छुट्टी में वह घर आया हुआ था। 7 जनवरी 2022 को उसके खेत में लगे ढठर को नामजद अभियुक्त उखाड़ रहे थे। जब उसका पुत्र ढठर उखाड़ने से मना किया तो नामजद लोग उसे पकड़ लिए तथा खंती से उसके सीने पर प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। साथ ही अनुसन्धान पुरा कर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी तीन माह के भीतर ही समर्पित कर दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा

   

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