यमुनानगर: नये अपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस वालों को किया गया जागरुक

जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी राजेश कुमार

-शहर यमुनानगर पुलिस थाने में हुआ कार्यक्रम

-अधिवक्ताओं और आमजन भी हुए शामिल

यमुनानगर, 1 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार द्वारा तीन अपराधिक कानूनों में आए बदलाव को लेकर भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून की कई धारा में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर पूरे देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में सोमवार को जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शहर यमुनानगर पुलिस थाने में भी जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। जिसमें बार एसोशिएशन के अधिवक्ता सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहें। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व पुलिस अधिकारियों भारतीय न्याय सहिंता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला पुलिस उप अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि आज से इन नए अपराधिक कानून के बदलाव और सरलीकरण से आमजन को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इन कानून की धाराओं को समझना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर आज यह कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के द्वारा जनता की जागरूकता के लिए किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि इसमें जितनी धाराएं जो अलग- अलग हैं उनको एक तरह से संगठित कर एक चैप्टर के रूप में एकत्रित किया गया है विशेषकर बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों को लेकर ऐसा किया गया है। कई धाराओं की शक्तियों में जो प्रावधान किए गए हैं विशेष कर छोटे-छोटे अपराध के लिए जेल में सजा न देकर इसमें सामाजिक सजा का प्रावधान किया है। इसको लेकर किसी भी छोटे अपराध के लिए आरोपी को जेल में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा कई धाराओं की संख्याओं में बदलाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी थानों में पंजीकृत केस को आज से लागू किए गए भारतीय न्याय सहिंता के नए प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा।उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत गंभीर केसों में वीडियोग्राफी भी की जायेगी। वहीं माब लिंचिंग और संगठित अपराध के मामलों में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी व गणमान्य शामिल रहें।

हिन्दुस्थान समाचार/अवतार /संजीव

   

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