एनडीपीएस एक्ट के तहत होजाई कोर्ट का पहला फैसला

गुवाहाटी (असम), 02 जुलाई (हि.स.)। होजाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के आधार पर दर्ज एक मामले में अपना पहला फैसला सुनाया। रेल के जरिए गांजा की अवैध तस्करी करने वाले दो तस्करों सैफ उद्दीन और इस्लाम उद्दीन को 15 साल के कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उल्लेखनीय है कि होजाई पुलिस ने 5 सितंबर, 2022 की रात को रानी कमलापति एक्सप्रेस डाउन में छापा मारा था और रेल के डिब्बे से दोनों को 202 किलो गांजा के साथ होजाई रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था।

इसके बाद, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 114/22 के तहत 387/22 को होजाई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (सी)/29 के तहत मुकदमे की कार्यवाही हुई।

अदालत ने आठ सरकारी गवाहों के साथ सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर मंगलवार को अपना अंतिम फैसला सुनाया। तदनुसार, दो दोषी तस्करों को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील अमर ज्योति सैकिया ने मामले में बहस की।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद

   

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