मुरैना: बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद

मुरैना, 06 जनवरी (हि.स.)। प्रथम अपर सत्र जिला न्यायालय जौरा द्वारा पॉक्सो एक्ट में आरोपी कोमल किरार पुत्र नबाव सिंह किरार उम्र 48 साल निवासी ग्राम थाना बागचीनी को तीन साल का सश्रम कारावास सहित 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी गिरजेश खत्री और रोशनलाल छापरिया ने पैरवी की।

मीडिया प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने शनिवार को बताया कि 11 नवंबर 2022 कीशाम को 12 वर्षीय बालिका अपने ताऊ के साथ पास के गांव में रामलीला देखने गईं थी, रामलीला रात 12 बजे खत्म हो गई। उसके बाद बालिका अपने ताऊ के साथ घर बापिश चलने लगी। तभी रास्ते मे आरोपी कोमल बोला कि हम गाड़ी से गांव जा रहे हैं तुम भी चलो मेरे साथ। तब उसके ताऊ ने कहां कि तुम पहले से ही दो बैठे हो (साथ मे कोमल का दोस्त संजय)। ऐसा करो कि बच्ची को घर छोड़ देना। कोमल गाड़ी पर बच्ची को लेकर गांव आ गया और दोस्त को उसके घर छोड़, बालिका को उसके घर छोडऩे उसे लेकर आगे बढ़ गया। फिर बालिका के घर से थोड़ी दूर पहले गली में आरोपी कोमल ने बालिका को बुरी नजर से गोदी में उठा लिया और उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा, तभी बालिका चिल्लाई तो कोमल उसे वही छोड़ कर भाग गया ओर बालिका रोते हुए घर पहुँची।

न्यायालय में कोमल राजपूत के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश कर अभियोजन अधिकारी गिरजेश खत्री के द्वारा सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन अंकित कराये गये। अंतिम स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रलेख पर आई मौखिक साक्ष्य व पीडि़ता को नाबालिग मानते हुए दृष्टांत पेश किये तथा जिस पर माननीय न्यायालय ने अभियोजन के प्रस्तुत तर्को को स्वीकार करते हुये आरोपी कोमल किरार को तीन साल के सश्रम कारावास से दण्डित कराया। अभियोजन संचालन करने में श्री गिरजेश खत्री का प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री रोशनलाल छापरिया जी का मार्गदर्शन विशेष रहा। साक्षियो की उपस्थिति कराने में कोर्टमुंशी भ्ब् महावीर सिकरवार ने अपनी अहम भूमिका निभाई।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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