जबलपुर: सूची में नाम जुड़वाने, काटने और संशोधन के लिए 22 जनवरी तक दिए जा सकेंगे आवेदन

जबलपुर, 6 जनवरी (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के तहत शनिवार को जबलपुर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने आज सुबह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से गठित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां प्रदान की गई। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया गया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 6 जनवरी से 22 जनवरी तक आम नागरिक मतदान केंद्र पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे तथा नाम जुड़वाने, नाम हटाने संशोधन के लिये बीएलओ को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दे सकेंगे।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर मिशा सिंह एवं जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद थे। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी जिला स्तर पर एवं मतदान केंद्रों पर किया गया है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप का आम नागरिक अपने मतदान केंद्र पर अवलोकन कर सकेंगे तथा सूची में नाम जुड़वाने, नाम काटने अथवा संशोधन कराने 6 जनवरी से 22 जनवरी तक मतदान केंद्र पर मौजूद बीएलओ को निर्धारित फार्म में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। इस दौरान 13 जनवरी एवं 20 जनवरी को विशेष शिविर भी आयोजित किये जायेंगे तथा छूटे हुये और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने बीएलओ अपने मतदान केंद्र से सबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे।

पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और नाम में संशोधन कराने प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 2 फरवरी तक किया जाएगा तथा को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फरवरी को होगा। बैठक में बताया गया कि जो युवा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुडवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन Voter Helpline App और voters.eci.gov.in/इन के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकेगा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विधानसभावार महिला- पुरुष, युवा, दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं की संख्यात्मक जानकारी भी दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार/विलोक पाठक/मुकेश

   

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