छह नगर पालिका क्षेत्रों में 109 कार्यों के लिए 10.77 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति

-नगरों में ईज ऑफ लिविंग की वृद्धि को व्यापक बनाने के लिए मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय

गांधीनगर, 17 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नगरों में रहने वाले नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत निजी सोसाइटी जन भागीदारी योजना में 6 नगरों के लिए 10.77 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। वर्ष 2010 में राज्य की स्थापना के स्वर्णिम जयंती वर्ष पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के नगरों-महानगरों के योजनाबद्ध सर्वग्राही विकास एवं जन सुविधा के कार्यों के लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना प्रारंभ कराई है।

स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के एक घटक के रूप में निजी सोसाइटी जन भागीदारी योजना वर्ष 2012 से कार्यरत है। निजी सोसाइटी जन भागीदारी योजना अंतर्गत नगर पालिकाएँ तथा महानगर पालिकाएँ अपने क्षेत्र की निजी सोसाइटियों में सड़क, पेवर ब्लॉक, पानी की लाइन, गटर लाइन, स्ट्रीट लाइट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा सोसाइटियों में कॉमन प्लॉट में पेवर ब्लॉक बिछाने आदि के कार्य कर सकती हैं। इन कार्यों के लिए 70 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की ओर से, 20 प्रतिशत योगदान सम्बद्ध निजी सोसाइटी एवं 10 प्रतिशत योगदान स्थानीय निकाय की ओर से आवंटित किया जाता है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने निजी सोसाइटी जन भागीदारी योजना अंतर्गत राज्य की कलोल नगर पालिका को ऐसे 64 कार्यों के लिए 3.16 करोड़ रुपए, सुरेन्द्रनगर-दुधरेज नगर पालिका को 20 कार्यों के लिए 6.65 करोड़ रुपए, पाटण नगर पालिका को 11 कार्यों के लिए 61.95 लाख रुपए, विरमगाम नगर पालिका को 2 कार्यों के लिए 21.64 लाख रुपए तथा जसदण नगर पालिका को 11.09 लाख रुपए आवंटित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 109 कार्यों के लिए समग्रत: 10.77 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अंतर्गत इस निजी सोसाइटी जन भागीदारी योजना के लिए समग्र राज्य में अब तक 42726 कार्यों के लिए 3692.42 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा और 6 नगर पालिकाओं में 109 कार्यों के लिए 10.77 करोड़ रुपए के आवंटन को सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने के बाद इन 6 नगरों में निजी सोसाइटियों के जनहित के कार्य शुरू किए जा सकेंगे। इसके अलावा नगर पालिकाओं-महानगर पालिकाओं को उनके क्षेत्र में स्थित निजी सोसाइटियों में इस योजना के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमानित लागत का 70 प्रतिशत सहायता दी जाती है। इसमें प्रति लाभार्थी-प्रति परिवार 25,000 रुपए की सहायता सीमा निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की देखरेख में शहरी विकास विभाग ने जनहित निर्णय करते हुए इस आर्थिक सहायता की सीमा को भी जून-2023 से समाप्त कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/बिनोद/संजीव

   

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