105 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गये आरोपित को नहीं मिली जमानत

नैनीताल, 20 फ़रवरी (हि.स.)। जनपद के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश-एनडीपीएस एक्ट राहुल गर्ग की अदालत ने जानलेवा नशा-स्मैक के साथ पकड़े गए खटीमा ऊधमसिंह नगर निवासी आरोपित अभय प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क रखा कि बीती एक फरवरी को एसओजी प्रभारी अनीस अहमद पुलिस टीम के साथ खटीमा में वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति को 105 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपित के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने तर्कों और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/रामानुज

   

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