श्योपुर: मारपीट के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा

श्योपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। मारपीट के एक साल पुराने मामले में दो आरोपियों को विजयपुर के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश राहुल सिंह यादव ने तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओ पूजा गुप्ता ने बताया कि ग्राम खितरपाल निवासी आरोपी वीरसिंह उर्फ बंटी एवं रामदयाल ने 3 मार्च 2023 को बंधपुरा तिराहे पर महिला फूलवती, माखन एवं केशव के साथ मारपीट कर दी थी। इस मामले में विजयपुर थाना पुलिस ने फरियादी फूलवती की रिपोर्ट पर आरोपी वीरसिंह एवं रामदयाल के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चालान विजयपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह का कारावास और 1500-1500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

   

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