लोस चुनाव-2024 : चुनाव प्रचार में धार्मिक टिप्पणी ना करें उम्मीदवार : दीपक मीणा

राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम दीपक मीणाराजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम दीपक मीणा

मेरठ, 19 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार धार्मिक टिप्पणी ना करें, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता फैले। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए।

लोकसभा चुनाव को को पारदर्शी, निष्पक्ष, सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की चुनाव खर्च को लेकर बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी रैली, सभा, बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। किसी भी राजनैतिक दल के उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए उम्मीदवार व राजनैतिक दल उत्तरदायी होंगे। किसी भी दल/उम्मीदवार द्वारा प्रचार के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी। कोई भी उम्मीदवार धार्मिक टिप्पणी न करें। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के संबंध में काेई अभद्र टिप्पणी न की जाए।

मुख्य कोषाधिकारी वरूण खरे ने कहा कि उम्मीदवार व पार्टी सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय को, व्यय के सही लेखे का अनुरक्षण करने के लिए और व्यय की विवरणी प्रस्तुत करने, दोनों ही के लिए शामिल करेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख प्रति उम्मीदवार निर्धारित की गई है जो नामांकन की तिथि से परिणाम आने की तिथि तक है। उम्मीदवार द्वारा सोशल मीडिया वेबसाईटों सहित इंटरनेट आधारित कोई भी मीडिया/वेबसाइटों के लिए कोई भी राजनैतिक विज्ञापन सक्षम अधिकारी से पूर्व प्रमाणन कराये बिना रिलीज नहीं करेगा।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर बृजेश सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. कुलदीप/मोहित

   

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