वाराणसी: नागरिक अपने भवन,भूमि में बिना अनुमति के नहीं चला पाएंगे वाहन स्टैंड
- Admin Admin
- Mar 29, 2024
![](/Content/PostImages/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_796.jpg)
- नगर निगम एक अप्रैल से सघन जांच अभियान शुरू करने की तैयारी में
वाराणसी,29 मार्च (हि.स.)। वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने निजी भवन या भूमि में प्राइवेट वाहन स्टैंड नहीं चला पाएंगे। इसके लिए उन्हें नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के प्राइवेट वाहन स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ एक अप्रैल से सघन जांच अभियान शुरू होगा।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगर निगम की अनुमति के बिना प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यदि कोई भी नागरिक अपने भवन/भूमि में प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हो या करना चाहता हो तो उसे नगर निगम, वाराणसी के राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके लिए कोई भी नागरिक जो प्राइवेट रूप से वाहन स्टैंड संचालित करते हों या करने वाले हों, को नगर निगम, वाराणसी के मुख्यालय में भूतल पर कक्ष संख्या-31 में स्थित राजस्व विभाग में सम्बन्धित ठेका लिपिक से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है। नगर निगम उक्त भूमि/भवन की जांच कर वाहन स्टैंड संचालित करने के लिए अनुमति देगा। यदि किसी के द्वारा बिना अनुमति के प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करता हुआ पाया जायेगा तो संचालक एवं भू-स्वामी के विरूद्ध नगर निगम की सुसंगत धाराओं सहित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक एवं भू-स्वामी की होगी।
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने आगामी 02 अप्रैल को अपराह्न 1:30 बजे नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट वाहन स्टैंड चलाने वाले संचालक उपस्थित होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। वाराणसी नगर निगम सीमा में संचालित करने वाले सभी प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालक इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/मोहित