गौशाला निर्माण के लिए शीघ्र धन आवंटन की स्थिति दो सप्ताह के भीतर बताने का निर्देश

नैनीताल, 12 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने हल्दूचौड़ व खटीमा में गौशाला निर्माण के लिए शीघ्र धन आवंटन करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को इस सम्बंध में दो सप्ताह के भीतर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी के हल्दुचौड़, जिला नैनीताल स्थित श्रील नित्यानंद पाद आश्रम श्री श्री गौड़ राधा कृष्ण मंदिर समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि समिति द्वारा संचालित परमा हल्दुचौड़ स्थित गौशाला व दिया खटीमा स्थित गौशाला में 1500 पशु हैं। इनके रख रखाव के लिए कोई बाड़े की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ये पशु गर्मी, बारिश व जाड़े के मौसम का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इन अबोध पशुओं को बचाने हेतु तत्काल बाड़े बनाये जाने की जरूरत है।

याचिका में कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निराश्रित गोवंस के संरक्षण हेतु गौशाला-गौ सदनों के निर्माण व विस्तारीकरण के लिए 4 जनवरी को धन आवंटन का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में 13 मार्च को निदेशक पंचायती राज के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित गौशाला हेतु 10 करोड़ रुपये के आवंटन का जिक्र किया गया है।

उक्त आवंटन के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संचालित दिया खटीमा गौशाला हेतु 79.15 लाख रुपये तथा परमा हल्दुचौड़ गौशाला हेतु 45.35 लाख रुपये की राशि सम्बंधित जिला पंचायतों को अवमुक्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा कि धन अभाव के कारण गौशाला में रखे गए गोवंस को कड़क धूप से बचाने हेतु छत युक्त बाड़े का निर्माण नहीं हो पा रहा है। यदि तत्काल प्रभाव से उपरोक्त राशि का उपयोग नहीं किया और गौशाला में छत युक्त पर्याप्त बाड़ों का निर्माण तत्काल नहीं किया गया तो करीब डेढ़ हजार गोवंस को जान का खतरा बना हुआ है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि उनके दोनों गौ शालाओं हेतु स्वीकृत धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कराया जाए। ताकि इन बेजुबानों को भीषण गर्मी, बारिश व ठंड के समय छत मिल सके। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति से स्पष्ट कराने को कहा है।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में सचिव पंचायती राज उत्तराखंड, जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, जिला पंचायत नैनीताल, जिला पंचायत उधम सिंह नगर सहित उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/वीरेन्द्र

   

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