इंदौरः 9 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब और वाहन जब्त

इंदौर, 14 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन में इंदौर आबकारी द्वारा लगातार अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार और रविवार को जिले के समस्त वृत्तों में अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाहियां की गई। इस दौरान नौ लाख रुपये से अधिक कीमत की अवैध शराब और वाहन जब्त किए गए हैं।

आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी आरएच पचौरी ने बताया कि शनिवार को रात्रि गस्त के दौरान जिला आबकारी अधिकारी शुभम दंगोड़े, देवेश चतुर्वेदी, अनिल माथुर, गोपाल यादव, आबकारी उपनिरीक्षक प्रियंका शर्मा, मुख्य आरक्षक बालमुकुंद गोड तथा आरक्षक शैलेंद्र जोशी की टीम द्वारा बड़ा बांगड़दा रोड पर प्राप्त सूचना अनुसार घेराबंदी कर मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से 20 पेटी देशी मसाला मदिरा जप्त की गई। अवैध परिवहन करते आरोपी अंधेरे में फरार हो गया। उक्त मदिरा व वाहन का मूल्य लगभग सात लाख रुपये है।

इसी प्रकार वृत प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में शनिवार की रात गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी वृत्त बाल्दा कालोनी की उपनिरीक्षक मीरा सिंह ने राहुल तंवर पिता शंकरलाल तंवर निवासी एकता नगर के रिहायशी मकान में दबिश देकर तलाशी लेने पर मकान के भीतर से 9 पेटी देशी एवं विदेशी मदिरा, कुल 81 बल्क लीटर शराब मौके पर बरामद हुई। बरामदशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 46250 रुपये है। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर मदिरा को कब्जे में लिया गया। अवैध मदिरा का संग्रहण एवं कब्जा होने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। आरोपी राहुल पुत्र शंकर लाल तवर को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपित राहुल तंवर के खिलाफ पूर्व से पुलिस और आबकारी विभाग में शराब की तस्करी और अवैध बिक्री के कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी के साथ गांधी नगर निवासी कृष्णा पिता संतोष के पास भी 2 पेटी, 18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला बरामद हुई।

वहीं, रविवार को वृत्त छावनी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजकुमार निगम के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक मनमोहन शर्मा ने बल के साथ एक दो पहिया वाहन से थैले में 85 पाव देशी मदिरा प्लेन का अवैध परिवहन करते हुए अल्लानूर पुत्र रूस्तम पटेल निवासी नायता मुंडला को पीछा करते हुए तीन इमली रोड पर रोककर अवैध शराब को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा और वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 85 हजार रुपये है।

एक अन्य कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक मनोहर खरे द्बारा बल के साथ सत्यसाईं चौराहा के पास से तीन पेटी विदेशी मदिरा बीयर का अवैध परिवहन करते आरोपी धीरेन्द सिंह पुत्र गुमान सिंह नेगी निवासी मालवीय नगर को गिरफ्तार कर धारा 34(1) आब.अधि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त वाहन व मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 78 हजार रूपये है। आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर लगातार रात्रि गश्त, बारों पर सघन निगरानी, रोड चेकिंग कर अवैध मदिरा के विरुद्ध तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार/मुकेश

   

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