मतदाता सूचना पर्ची को नहीं माना जाएगा मतदाता पहचान दस्तावेज
- Admin Admin
- Apr 24, 2024
![](/Content/PostImages/DssImage.png)
- वोटिंग से पांच दिन पूर्व बीएलओ द्वारा मिलेगी सूचना पर्ची
महोबा, 24 अप्रैल (हि.स.)। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की महोबा हमीरपुर सांसदीय सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि तीन मई तक चलेगी। निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदान स्थल, मतदान की तारीख और समय आदि का उल्लेख रहता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता की पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा। प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा, तभी मतदान कर पाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार/ उपेंद्र/मोहित