मुरैना, 24 अप्रैल(हि.स.)। जिलाधीश एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 03 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी अस्थाना ने बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें ग्राम माता बसैया निवासी 46 वर्षीय शिवसिंह उर्फ शिब्बू पुत्र जसबन्त सिंह कुशवाह, ग्राम बिचौली थाना माता बसैया निवासी 25 वर्षीय युवराज उर्फ शिवानी कुशवाह पुत्र सुरेन्द्र सिंह कुशवाह, ग्राम खेरियाकला थाना माता बसैया निवासी 46 वर्षीय मोहर सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह गुर्जर के नाम शामिल है। इन तीनों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश