हरिद्वार, 1 फरवरी (हि.स.)। घर में घुसकर विवाहित महिला से दुष्कर्म करने तथा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पाॅक्सो जज एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि घटना 8 दिसंबर 2021 पथरी क्षेत्र की है। महिला घर पर अकेली थी और बाथरूम में नहा रही थी। इसी दाैरान वहां पर दाेषी युवक घुस आया और महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़ित महिला के विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे महिला के सिर व हाथ पर चोटें आई थीं। उसी रात पति के घर वापिस लौटने पर पीड़ित महिला ने आपबीती बताई थी। अगले दिन पति ने आरोपित धर्मेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर शीतलाखेड़ा पथरी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने धर्मेन्द्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए।
विशेष कोर्ट ने दाेषी द्वारा अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला