रायगढ़ जिले में 18 मई से शराब दुकानें रहेगी बंद, जारी हुआ आदेश

रायगढ़ , 17 मई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शराब दुकानें बंद रहेगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा के विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन के घोषित कार्यक्रम अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र के पांच किमी के दायरे में आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई को सायंकाल 5 बजे से लेकर 20 मई शायं तक रायगढ़ जिले की सीमा के पांच किमी की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

देशी मदिरा दुकान जामगांव, विदेशी मदिरा दुकान जामगांव तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान टपरंगा (धौराभांठा) एवं रेंगालपाली शामिल है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/रघुवीर प्रधान

   

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