कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति में शिथलीकरण का लाभ

देहरादून, 20 मई (हि.स.)। कर्मचारी संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और प्रवक्ता आरपी जोशी ने सोमवार को बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की ओर से अपर मुख्य सचिव (कार्मिक), उत्तराखंड शासन को तीन मई को पत्र भेजा गया था, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाया जाए।

परिषद की उक्त मांग पर कार्यवाही करते हुए 20 मई को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) आनन्द वर्धन ने प्रदेश के समस्त विभागों के संबंधित अधिकरियों को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि उत्तराखण्ड अर्हकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विभागों में शिथिलीकरण की कार्यवाही अब तक शेष है उसे अविलम्ब पूरा किया जाए।

प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्रियों ने यह भी आह्वान किया है कि यदि उक्त निर्देशों के उपरांत भी यदि किसी विभाग की ओर से पदोन्नति में हीला हवाली की जाती है तो उसकी लिखित सूचना तत्काल प्रदेश नेतृत्व को देना सुनिश्चित करें ताकि शासनस्तर से उक्त विभागों पर कठोर कार्रवाई कराए जाने के लिए विचार किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/सत्यवान/रामानुज

   

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