दण्ड संहिता से न्याय संहिता की ओर, लोगों ने तीन नए कानून के बारे में जाना

जगदलपुर, 1 जुलाई (हि.स.)। जिला मुख्यालय जगदलपुर के सिटी कोतवाली परिसर में भारत सरकार द्वारा आज सोमवार से प्रभावशील 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की जानकारी दी गई। नये भारतीय संहिता में नये अपराधों को शामिल करने के साथ एफआईआर, जाॅच और सुनवाई के लिये अनिवार्य समय सीमा तय की गई है।

कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, सुरक्षा बल, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार को प्रस्तावित नये कानून की जानकारी दी गई। जिसमें जीरो एफआईआर,ई-एफआईआर एवं प्रारंभिक जाॅच संबंधी एवं महिला व बालक संबंधी नवीन कानून, विलोपित अपराध, अपराधो में न्यूतम दण्ड बढ़ोतरी एवं सायबर फ्राॅड के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक किरण देव सहित महापौर श्रीमती सफिरा साहू, रूपसिंह मंडावी, श्रीनिवास मद्दी, रामाश्रय सिंह, कमिश्नर श्याम धावड़े, बस्तर आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर विजय दयाराम, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, डीएफओ उत्तम गुप्ता की उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि किरण देव ने अवगत कराया कि इस नवीन आपराधिक क़ानून, 2023 में दण्ड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा सबके साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। श्रीमती सफीरा साहू, महापौर जगदलपुर द्वारा बताया गया कि यह नवीन आपराधिक क़ानून, 2023 जो भारतीय न्याय सहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करता है।

श्याम धावड़े, कमिश्नर बस्तर संभाग द्वारा इस नवीन आपराधिक क़ानून, 2023 पर चर्चा करते हुये इस नवीन कानून को भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ तैयार करना बताया गया।सुंदरराज पी., पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा अगवत कराया गया कि नवीन आपराधिक क़ानून, 2023 में पीड़ितों के लिए केंद्रित न्याय तथा इन कानूनों में आत्म न्याय, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

विजय के दयाराम, कलेक्टर द्वारा इस नवीन आपराधिक क़ानून, 2023 को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने के सम्बंध में विस्तार से अवगत कराया गया। शलभ कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर द्वारा बताया गया कि इस नवीन आपराधिक क़ानून, 2023 के प्रावधानों में मानव अधिकारों के मूल्यों को प्रथम प्राथमिकता दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे/केशव

   

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