हत्या के दोषी को उम्रकैद एवं 50 हजार जुर्माने की सजा

पलामू, 12 जनवरी (हि.स.)। पलामू सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर-1 की अदालत में हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 21 वर्ष पुराना है। सजा पाने वाला व्यक्ति पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नवगढा के गुप्तेश्वर सिंह उर्फ गुप्ता सिंह है।

कांड का सारांश है कि 10.11.2003 को धनंजय सिंह (मृतक) विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नवगढा में अपने घर के समीप सड़क के किनारे आम के पेड़ के नीचे पुलिया पर गांव के अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे। घर जाने के क्रम में कांड के नामजद अभियुक्त गुप्तेश्वर सिंह उर्फ गुप्ता सिंह द्वारा पिस्तौल से वादी को गोली मार दी गई थी। धनंजय सिंह को इलाज के लिए उसके परिजन डालटनगंज सदर अस्पताल ले गए थे, यहां इलाज के दौरान धनंजय ने पुलिस पदाधिकारी के समक्ष फर्द बयान दिया था। फर्द बयान के पश्चात धनंजय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वादी के दिए गए फर्ज बयान के आलोक में यह कांड प्रतिवेदन था।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

   

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