डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शाहजहां पर हमले की मांगी पुलिस रिपोर्ट

कोलकाता, 3 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक निचली अदालत ने राज्य में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के मास्टरमाइंड और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पांच जनवरी से शेख शाहजहां फरार है। निचली अदालत ने इस मामले में बशीरहाट जिला पुलिस अधिकारियों से केस डायरी भी मांगी है, जिनके अधिकार क्षेत्र में संदेशखाली आता है, जहां पांच जनवरी को ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात अदालत में फरार मास्टरमाइंड ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले एक विशेष अदालत ने फरार तृणमूल नेता की पहली अग्रिम जमानत याचिका धन शोधन निवारण (पीएमएलए) खारिज कर दी थी, इसके बाद उनके वकील ने बारासात की निचली जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

इस बीच शनिवार को शाहजहां के वकील को ईडी के खिलाफ तय किए गए आरोपों के विवरण के बारे में कोलकाता में पीएमएलए की विशेष अदालत को अपडेट करना है। शनिवार को ईडी ने फरार तृणमूल कांग्रेस नेता को दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और अगले सप्ताह तक कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में केंद्रीय एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पहले भी शाहजहां ने ईडी के नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था, जहां ईडी ने उसे 29 जनवरी को सुबह 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। इसके बजाय तृणमूल नेता ने अग्रिम जमानत के लिए दो अलग-अलग अदालतों का रुख किया है।

उल्लेखनीय है कि इस घटना को हुए कुल 29 दिन बीत चुके हैं जब शाहजहां के आवास के सामने ईडी और सीएपीएफ अधिकारी पर हमला हुआ था और वह भागने में सफल रहा था। इससे पहले ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। केंद्रीय एजेंसी को आशंका थी कि वह बांग्लादेश भाग सकता है। क्योंकि आरोपी का घर भारत भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से बहुत करीब है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

   

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