उदयपुर के देहलीगेट पर देर रात 41 दुकानें सीज

उदयपुर, 17 फ़रवरी (हि.स.)। उदयपुर नगर निगम ने शुक्रवार मध्य रात्रि बाद शहर के प्रमुख चौराहे देहली गेट पर 41 दुकानों को सीज कर दिया। यह कार्रवाई बिना निर्माण स्वीकृति एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के कारण की गई है।

नगर निगम द्वारा दुकानों पर चस्पां किए गए नोटिस में कहा गया है कि नगर निगम ने दुकानदारों को सात फरवरी 2024 को सूचना पत्र प्रेषित किया था। उक्त सूचना पत्र का दुकानदारों ने जवाब भी दिया, लेकिन उक्त जवाब में उक्त व्यावसायिक परिसर के निर्माण संबंधी सक्षम स्तर की निर्माण स्वीकृति एवं भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में उदयपुर नगर निगम ने बिना स्वीकृति व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के आधार पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 182, 194 के तहत दुकानों को सीज कर दिया। दुकानदारों को आगाह किया गया है कि सीज परिसर में प्रवेश निषेध है और किसी प्रकार परिवर्तन, उपयोग या उपभोग नहीं किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि इस परिसर के मालिकाना हक को लेकर वक्फ बोर्ड और यूआईटी में वाद भी चल रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ सुनीता कौशल/संदीप

   

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