कर नहीं चुकाने वालों की संपत्ति की हो सकती कुर्की-जब्ती

गुवाहाटी, 18 फरवरी (हि.स.)। गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) द्वारा संपत्ति कर तथा दुकानों का ट्रेड लाइसेंस कर नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। कर नहीं चुकाने वाले 50 से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति जब्त करने का नोटिस दिया गया है। इन 50 लोगों के विरुद्ध जीएमसी का दो करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि लंबित है।

गुवाहाटी नगर निगम के आयुक्त द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई के जरिए संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों की संपत्ति गुवाहाटी नगरपालिका अधिनियम 1971 की धारा 189(1) और 189(2) के तहत जीएमसी द्वारा कुर्की की जा सकती है।

इसी बीच जीएमसी द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नियमों का अनुपालन न करने वाले दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और एक व्यवसायी पर जुर्माना लगाया गया है।

राजधानी के एनसी रोड पर स्थित एडी सर्विस सेंटर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोपहिया वाहनों की बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालन के लिए प्रतिष्ठान चलाने के लिए या जुर्माना लगाया गया। इसी तरह लोखरा रोड पर एआर स्टील ट्रेडिंग नामक प्रतिष्ठान को उचित व्यापार लाइसेंस बनाने के लिए दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मदन लाल पारीक पर नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करते हुए केवल एक व्यापार लाइसेंस के पर लोखरा रोड पर दो व्यवसाय चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जीएमसी द्वारा पूरे शहर में जोरदार अभियान चलाया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार /श्रीप्रकाश/अरविंद

   

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