मुख्यमंत्री प्रोत्साहक मुआवजा योजना: सौ फीसदी पेनाल्टी माफी की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी

-गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लीयरेंस सेल योजना

-मकानों के री-डवलपमेंट की प्रक्रिया को मिलेगी गति

गांधीनगर, 16 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लीयरेंस सेल की योजना के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहक मुआवजा योजना’ को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा कर सौ फीसदी पेनल्टी माफी देने का निर्णय किया है।

गुजरात सरकार ने अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए शेष किस्तों की बकाया राशि का भुगतान करने पर 100 फीसदी पेनल्टी माफ करने की योजना ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहक मुआवजा योजना’ को 30 सितंबर, 2024 तक जारी रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लीयरेंस सेल की पुरानी योजनाओं में बाकी रह गए 61,310 लाभार्थियों के परिवारजनों को भी लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने समय सीमा में किस्त का भुगतान नहीं कर पाने वाले लाभार्थियों के लिए भी वार्षिक 8 फीसदी ब्याज की दर पर पेनल्टी के प्रावधान के कारण बकाया पेनल्टी के ब्याज में भी कटौती करने का अभूतपूर्व निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितकारी निर्णय से गुजरात हाउसिंग बोर्ड बकाया किस्तों की वसूली कर सकेगा और पुराने एवं जर्जर मकानों के री-डवलपमेंट का रास्ता खुलेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/बिनोद/संजीव

   

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