दुमका में वन भूमि से लकड़ी चोरी कर ढुलाई करने के दोषी को एक साल की सजा और जुर्माना
- Admin Admin
- Mar 20, 2024
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दुमका, 20 मार्च (हि.स.)। सरकारी भूमि से लकड़ी काट कर अवैध रूप से ढुलाई करने से संबंधित एक मामले में दोषी को एक साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत में बुधवार को जामा थाना कांड संख्या 02/2016 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया और चार गवाह पेश कर प्रति परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने नामजद आरोपित जामा थाना क्षेत्र के दलदली गांव निवासी विश्वनाथ मंडल को दोषी करार दिया और भादवि की धारा 411 के तहत एक साल के कारावास और दस हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार जामा थाना में एएसआई के पद पर पदस्थापित शिव नाथ प्रसाद यादव के लिखित बयान पर 09 जनवरी, 2016 को भादवि की धारा 379, 411 और 33 वन अधिनियम के तहत विश्वनाथ मंडल के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज मामले में सरकारी भूमि से लकड़ी चोरी कर जुगाड़ गाड़ी से ढुलाई कर संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ नीरज/चंद्र प्रकाश