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-गौहाटी उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला
गुवाहाटी, 27 मार्च (हि.स.)। अब लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे कोकराझाड़ के निवर्तमान सांसद नब कुमार शरणिया। गौहाटी उच्च न्यायालय ने शरणिया की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है की जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए असम सरकार द्वारा निवर्तमान सांसद शरणिया के लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। शरणिया ने राज्य सरकार के आदेश को गौहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
गौहाटी उच्च न्यायालय ने मामले पर त्वरित सुनवाई करते हुए शरणिया को दोष मुक्त करार दिया और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी।
उल्लेखनीय है कि एनडीए गठबंधन द्वारा कोकराझाड़ की सीट यूपीपीएल को दी गई है। बीते चुनाव में नब शरणिया ने एनडीए गठबंधन के भागीदार के रूप में चुनाव जीता था। इससे पहले 2014 के लोस चुनाव में नब शरणिया निर्दलीय के रूप में कोकराझाड़ सीट से चुनाव जीते थे। नब शरणिया को चुनाव लड़ने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने के बाद निश्चित ही इस क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद